AIIMS कर्मियों से मारपीट के मामले में AAP विधायक सोमनाथ भारती दोषी करार, 2 साल की सजा
Delhi Hindi News: आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (MLA Somnath Bharti) हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अब राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने सोमनाथ भारती को AIIMS सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में दोषी ठहराया है। साथ ही उनको दो साल की सजा सुनाई, हालांकि उन्हें हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए अग्रिम जमानत मिल गई है। वहीं दूसरी ओर चार अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।

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दरअसल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने हौज खास थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें उन्होंने कहा कि AAP विधायक सोमनाथ भारती अपने साथियों के साथ एम्स पहुंचे और वहां पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की। इस शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ सरकारी काम में बाध डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दंगा भड़काने समते कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, हालांकि विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था।
वहीं जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सोमनाथ भारती के खिलाफ कई सबूत पेश किए। शुक्रवार को ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था, जबकि शनिवार को उनको दो साल की सजा सुनाई गई। सोमनाथ भारती अब दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे, जिस वजह से उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है। वहीं चार अन्य लोग जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को कोर्ट ने बरी कर दिया।
हाल ही में आए जेल से बाहर
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 2022 में होने वाले यूपी चुनाव में लड़ने का ऐलान किया है। जिस वजह से आप नेता लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले सोमनाथ भारती भी यूपी के अमेठी गए हुए थे, उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कई दिनों तक जेल में रहने के बाद कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी। साथ ही विदेश जाने पर पाबंदी लगाई हुई है।












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