सरकार के लिए नयी मुसीबत, मुंबई धमाकों के आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट से मिली राहत
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रिहाई का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मोदी सरकार के लिए नयी चुनौती खड़ी हो गयी है। दिल्ली की एक अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा के कथित बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा (आतंकवादी एवं विध्वंशक गतिविधि) अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप वापस ले लिए हैं।

टुंडा 26/11 मुंबई धमाकों का आरोपी है, इसके साथ ही वह उन 20 आतंकियों की सूचि में भी शामिल है जिसकी भारत ने पाकिस्तान से प्रत्यर्पण की मांग की थी। हालांकि टुंडा पर से टाडा की मामला हटाने के बाद भी उसे जेल में रहना होगा।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने 1994 के मुंबई बम धमाकों में टुंडा के पास से 150 किग्रा विस्फोटक बरामद होने के चलते मामला दर्ज किया था। हालांकि इस मामले में ऐसे समय में फैसला आया है कि सरकार इस मामले में घिरती नजर आ रही हैं। वहीं टुंडा के खिलाफ नये सिरे से मामला दर्ज करने की भी दिल्ली पुलिस योजना बना रही है।












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