दिल्ली कोचिंग सेंटर मामले में कोर्ट ने बेसमेंट के मालिकों को जमानत देने से किया इनकार
Delhi Rau Coaching Centre Incident: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर में बारिश के पानी भरने से आईएएस की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की डूबकर मौत मामले में बेसमेंट मालिकों के प्रति कोर्ट कोई सहूलियत देने के मूड में नहीं है। दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों को जमानत देने से इनकार कर दिया।
याद रहे ये वो ही बेसमेंट है जहां पर जुलाई माह में तीन छात्र डूब कर मर गए थे। हालांकि अदालत ने ये माना कि इस मामले में बेसमेंट मालिक पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं थे, इस घटना में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों की निष्क्रियता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बता दें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) वर्तमान में पुरानी राजिंदर नगर में रॉस आईएएस स्टडी सर्कल में 27 जुलाई की घटना की जांच कर रहा है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने पर्वंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई जाँच अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, और आरोपियों की विशिष्ट भूमिकाओं का निर्धारण करने की आवश्यकता है। अदालत ने भवन नियमों के उल्लंघन और जल निकासी अतिक्रमणों की जाँच की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
घटना से एक महीने पहले, करोल बाग निवासी किशोर सिंह कुशवाहा ने रॉस आईएएस स्टडी सर्कल के खिलाफ तहखाने को अवैध रूप से कक्षा के रूप में उपयोग करने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। जुलाई में भेजे गए रिमाइंडर के बावजूद, अधिकारी तुरंत कार्रवाई करने में विफल रहे, जिससे त्रासदी को रोका जा सकता था, अदालत ने नोट किया।
सीबीआई जांच
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सीबीआई जांच के महत्वपूर्ण चरण में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण जमानत के लिए अपर्याप्त आधार था। महत्वपूर्ण साक्ष्य अभी भी एकत्र किए जा रहे थे, और गवाहों की जांच की जा रही थी। प्रत्येक आवेदक की विशिष्ट भूमिकाओं का पता लगाने की आवश्यकता थी।
अदालत ने दोहराया कि कुशवाहा की शिकायत पर कार्रवाई करने में एमसीडी अधिकारियों की विफलता ने उनकी मिलीभगत का संकेत दिया। इसने आशा व्यक्त की कि सीबीआई पूरी तरह से जाँच करेगा और सभी जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह ठहराएगा।
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