नई दिल्ली। प्रदूषण के आगोश में समाए नई दिल्ली को जहरीली गैस से मुक्त करने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से ऑड-ईवन को लागू कर दिया है, जिस पर अब उनसे एनजीटी ने सवाल किया है कि किस आधार पर ऑड-ईवन को लाने का फैसला लिया गया है। NGT ने शुक्रवार दोपहर को ऑड-ईवन फैसले की समीक्षा के दौरान कहा कि जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक दिल्ली सरकार ऑड-ईवन को लागू नहीं कर सकती। ऑड-ईवन को 'तमाशा' बताते हुए ट्राइब्यूनल ने कहा कि ऑड-ईवन का उद्देश्य तारीफ के योग्य है लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है वह गलत है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा है कि पहले यह साबित करें कि ऑड-ईवन काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है। इतना ही नहीं दो बार पहले भी दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन को लागू किया था तो उस वक्त वायु प्रदूषण पर क्या असर हुआ था इसकी जानकारी भी एनजीटी ने मांगी थी। NGT ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या ऑड-ईवन योजना से प्रदूषण घटा है वर्ना NGT इस योजना पर रोक लगा देगी। इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि दिल्ली सरकार ऑड-ईवन फॉर्मूला इस तरह से लागू नहीं कर सकती। NGT ने फटकार लगाते हुए कहा- आपने (दिल्ली सरकार) ने सालभर के भीतर कुछ भी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इस स्कीम को लागू करने को नहीं कहा था। SC और NGT ने 100 से ज्यादा सुझाव दिए थे, ताकि पॉल्यूशन को रोका जा सके, लेकिन आपने हमेशा ऑड-ईवन का ऑप्शन ही चुना। दिल्ली सरकार को इस फॉर्मूला को लागू करने का स्पष्टीकरण देना होगा।
किस आधार पर यह फैसला लिया गया
एनजीटी ने जहां आप से सवाल किया कि किस आधार पर यह फैसला लिया गया है वहीं पर्यावरण राज्य मंत्री महेश शर्मा ने इस फैसले को तुगलकी आदेश करार देते हुए जमकर केजरीवाल सरकार को कोसा है, उन्होंने कहा कि केजरीवाल प्रैक्टिकल रास्तों को अपनाने के बजाय अपनी मनमानी चला रहे हैं।
ऑड-इवन फॉर्मूला
गौरतलब है कि दिल्ली में 13 नवंबर (सोमवार) से 17 नवंबर (शुक्रवार) तक ऑड-इवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा जो कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगा, वहीं महिलाओं को इस बार ऑड-इवन के नियम में छूट दी गई है, यानी वे हर दिन अपना वाहन निकाल सकती हैं। लोगों को इस दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसके लिए 500 डीटीसी बसों का प्रबंध किया जाएगा, डीएमआरसी ने कहा है कि वो भी 100 बसें देगी।
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