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DCGI सुनिश्चित करें कि जरूरी और महत्वपूर्ण दवाओं की कोई कमी नहीं होः स्वास्थ्य मंत्रालय

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में दवाओं की जमाखोरी और उसकी आपूर्ति में कमी के खिलाफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए शनिवार को देश के शीर्ष दवा नियामक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि Covid-19 से संबंधित आवश्यक और महत्वपूर्ण दवाओं की कोई कमी न हो। साथ ही, दवाओं की कालाबाजारी और उनके भंडारण की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिया है।

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स्वास्थ्य मंत्रालय ने शीर्ष दवा नियामक को घरेलू खुदरा बाज़ार में पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बाजार का अनियमित सर्वेक्षण करने को भी कहा है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उत्पाद सभी निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

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गौरतलब है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC), इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन (IPA) और अन्य संबंधित राज्य प्राधिकरणों और हितधारकों के साथ सलाह के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी एक पत्र में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) को परामर्श में दिया है कि वो COVID-19 बीमारी के उपचार में उपयोग होने वाली दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करें।

यह भी पढ़ें-Covid19: वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में शीर्ष पर हैं भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया

दवा नियामक को ग्लोबल सप्लाई में अवरोध की निगरानी का निर्देश

दवा नियामक को ग्लोबल सप्लाई में अवरोध की निगरानी का निर्देश

पत्र में मंत्रालय ने दवा नियामक को दवाओं की ग्लोबल सप्लाई में संभावित किसी भी प्रकार के अवरोध से कमी की निगरानी करने, जमाखोरी की निगरानी करने, पंजीकरण के लिए आए आवेदनों को तत्काल मंजूरी देने और फार्मास्यूटिकल्स और स्टेरलाइजर्स के निर्माण और आयात के लिए सख्त निगरानी प्रणाली बनाने का कहा है।

प्राथमिकता के आधार पर सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश

प्राथमिकता के आधार पर सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियामक और अन्य संबंधित एजेंसियों से प्राथमिकता के आधार पर सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। दवा की जरूरतों में वृद्धि के लिए तैयारी न केवल महामारी से लड़ने के लिए जरूरी है, बल्कि यह नियमित रूप से आबादी द्वारा उपभोग की जाने वाली दवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है।

दवा डीलरों, वितरकों और फार्मेसियों के साथ संचार का निर्देश

दवा डीलरों, वितरकों और फार्मेसियों के साथ संचार का निर्देश

शीर्ष दवा नियामक को वायरस के प्रसार को कम करने में उपयोग की जाने वाली चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्ध मात्रा निर्धारित करने में मदद करने के लिए डीलरों, वितरकों और फार्मेसियों के साथ एक महामारी संचार रणनीति विकसित करने के लिए निर्देशित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत की विविध आबादी और संभवतः दवा के लिए अलग-अलग पर्चे के पैटर्न को देखते हुए समय के साथ पार-अनुभागीय ऑडिट की आवश्यकता है। यह विशेष रूप से कॉमरेडिटी (comorbidities) वाले रोगियों में महत्वपूर्ण होगा।

 गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रभावी नियामक तंत्र बनाने का निर्देश दिया

गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रभावी नियामक तंत्र बनाने का निर्देश दिया

पत्र में "रेजीडेंट कमिश्नरों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित करने और दवा निर्माताओं के साथ बातचीत को कहा गया है और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन-विट्रो डायग्नोस्टिक्स सहित सुरक्षित और प्रभावी दवाओं, टीकों और चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रभावी नियामक तंत्र बनाने का निर्देश दिया गया है ।

सुनिश्चित करना होगा कि बाजार में सस्ती कीमत पर फार्मूले उपलब्ध हों

सुनिश्चित करना होगा कि बाजार में सस्ती कीमत पर फार्मूले उपलब्ध हों

दवा नियंत्रक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बाजार में सस्ती कीमत पर फार्मूले उपलब्ध हों और फार्मास्युटिकल विभाग (डीओपी) और नेशनल फ़ार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) के माध्यम से कालाबाजारी, कानूनी होल्डिंग्स पर रोक लगाए, जो बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करते हैं। इसके अलावा सभी उत्पादों को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के अनुरूप बनाया जाए।

फार्मासिस्ट सामान्य ऑर्डरिंग पैटर्न का पालन करना जारी रखें

फार्मासिस्ट सामान्य ऑर्डरिंग पैटर्न का पालन करना जारी रखें

पत्र में कहा गया है कि "यह सुनिश्चित किया जाए कि फार्मासिस्ट सामान्य ऑर्डरिंग पैटर्न का पालन करना जारी रखें और दवाओं के भंडारण से बचें। दवाइयों की जमाखोरी से सप्लाई चेन में दवाओं की मात्रा कम हो सकती है, जो संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता को कमजोर कर सकती है।

दवा नियंत्रक को दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश

दवा नियंत्रक को दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियंत्रक को कहा कि दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अलावा दवाओं के उपयोग की दर की जांच करना भी महत्वपूर्ण है, यह समझने के लिए कि इस तरह की महामारी के दौरान दवाओं का अभ्यास कैसे किया जाता है और हस्तक्षेप को कैसे प्राथमिकता दी जाती है।

हाइड्रोकोक्लोरोक्वाइन के रोगनिरोधी उपयोग पर विश्लेषण भी जरूरत

हाइड्रोकोक्लोरोक्वाइन के रोगनिरोधी उपयोग पर विश्लेषण भी जरूरत

पत्र में कहा गया है, यह सुनिश्चित करने की भी मजबूत आवश्यकता है कि हाइड्रोकोक्लोरोक्वाइन के रोगनिरोधी उपयोग को फार्माकोविजिलेंस के साथ मिलकर स्व-रिपोर्टिंग के माध्यम से प्रतिकूल प्रतिक्रिया के लिए फार्माकोविजिलेंस ऑफ इंडिया हेल्पलाइन / एप्लिकेशन का उपयोग किया जाए। इन दवाओं पर प्रतिकूल दवाओं की प्रतिक्रिया के विश्लेषण करने की भी जरूरत है।

दवा उपलब्धता पर स्वास्थ्य एजेंसियों और निर्माताओं से नियमित समीक्षा

दवा उपलब्धता पर स्वास्थ्य एजेंसियों और निर्माताओं से नियमित समीक्षा

दवा नियामक को दवा उपलब्धता पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों और निर्माताओं से नियमित रिपोर्ट की समीक्षा करनी होगी और दवा के स्टॉक में किसी वैश्विक कमी के प्रभाव को कम करने के लिए एक एकीकृत योजना विकसित करनी होगी।

English summary
In a letter issued by the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) after consultation with the National Center for Disease Control, (NCDC) Indian Council of Medical Research (ICMR), Indian Pharmaceutical Association (IPA) and other relevant state authorities and stakeholders. The Controller General of India (DCGI) has been advised to monitor the availability of medicines used in the treatment of COVID-19 disease.
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