CRPF Jawan Munir Ahmed: पाकिस्तानी लड़की से की शादी, CRPF जवान बर्खास्त; जानें सेना के लिए क्या है नियम?
Crpf Jawan Pakistani Wife: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान मुनीर अहमद को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। वजह? उन्होंने पाकिस्तान की नागरिक मेनल खान से शादी की, वह भी बिना विभागीय अनुमति के। यह कदम सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के तहत उठाया गया है और मामले ने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया है।
सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने पाकिस्तानी महिला से गुप्त निकाह किया, जिसके बाद सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के चलते उनको तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जवान मुनीर अहमद पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान में शादी करने के लिए अपने विभाग से इजाजत नहीं ली थी।

CRPF जवान की पाकिस्तान में शादी, क्या है मामला?
41वीं बटालियन के जवान सीटी/जीडी मुनीर अहमद ने साल 2024 में पाकिस्तान की रहने वाली मेनल खान से वीडियो कॉल पर निकाह किया था। मेनल खान भारत शॉर्ट-टर्म वीजा पर आईं, जो 22 मार्च 2025 को समाप्त हो गया। इसके बावजूद वह भारत में रुकी रहीं।
जांच में पाया गया कि मुनीर अहमद ने ना सिर्फ शादी की सूचना छिपाई, बल्कि वीजा समाप्त होने के बावजूद पत्नी को भारत में रहने दिया, जो सीधे-सीधे सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। सीआरपीएफ की आंतरिक जांच में इसे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है माना गया।
क्या कहता है सेना में शादी का नियम?
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सेना या अर्धसैनिक बलों के जवान पाकिस्तानी लड़की से शादी कर सकते हैं? इका जवाब है 'हां, लेकिन शर्तों के साथ' है। भारत के संविधान के अनुसार हर नागरिक को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है, लेकिन जब बात सेना या अर्धसैनिक बलों की हो, तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है।
सेना या सीआरपीएफ जैसे बलों में अगर कोई जवान विदेशी नागरिक, खासकर पाकिस्तानी नागरिक से शादी करना चाहता है, तो उसे पहले अपने विभाग को सूचित करना होता है।
शादी की अनुमति तभी दी जाती है जब:
- पूरी जांच के बाद विभागीय अनुमति (NOC) मिल जाए।
- शादी के बाद विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता लेने की प्रक्रिया शुरू करे।
- सुरक्षा एजेंसियां इस पर आपत्ति ना जताएं।
यदि जवान बिना अनुमति शादी करता है या सूचना छिपाता है, तो यह कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकता है।
वीजा खत्म, पत्नी अब अवैध रूप से भारत में!
एक और गंभीर पहलू यह है कि मेनल खान का वीजा 22 मार्च को समाप्त हो चुका है। इसके बाद भी वह भारत में रहीं - यह विदेशी नागरिक अधिनियम (FCRA) के तहत गैरकानूनी है। मामले में अब मेनल खान के खिलाफ भी संभावित कार्रवाई की संभावना है। वहीं घटना ऐसे समय पर सामने आई जब कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में आतंकी हमला हुआ और सरकार ने कई पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तानी संपर्कों को लेकर अलर्ट मोड पर हैं।












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