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कोविड 19: बिहार में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, 21 जनवरी तक बंद किए गए ये स्‍थल

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पटना, 4 जनवरी। कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकारें लगातार नए प्रतिबंध लगा रही हैं,वहीं अब बिहार में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए सिरे से प्रतिबंध लगाया गया है।

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मंगलवार की रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है। नई गाइडलाइन छह से 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगी।

  • रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया गया है। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे इसके अलावा मॉल, सिनेमा, क्लब, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क भी 21 जनवरी तक बंद रहेंगे।
  • बिहार सरकार ने प्री-स्कूल व 1 से 8 तक की क्लास तक के स्‍कूल बंद करने का आदेश जारी किया है ऑनलाइन क्‍लॉस जारी रहेगी! वहीं कक्षा 9-12 के शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। ये आदेश 6 जनवरी से 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
  • रेस्तरां व खाने-पीने की जगहों को भी 50 प्रतिशत लोगों के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है।
    सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  • पैदल या गाड़ी पर मास्क पहनना जरूरी होगा।
  • जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम व समाज सुधार अभियान को भी 21 जनवरी तक स्‍थगित कर दिया गया है
  • सार्वजनिक एवं निजी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों करने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी
  • सार्वजनिक कार्यक्रम, विवाह, अंतिमसंस्‍कार में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है।
  • सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत लोगों की क्षमता के साथ ही खुलेंगे।
  • बाजार और सब्जी मंडियों और अन्‍य दुकानों, प्रतिष्‍ठानों पर सभी कोरोना से बचाव संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
  • दो गज की दूरी और मास्‍क है जरूरी नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्‍त कार्रवाई करेगा।

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English summary
Covid 19: Night curfew imposed in Bihar, these public places closed till January 21
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