महाराष्ट्र से कर्नाटक में एंट्री करनी है तो देनी होगी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट
कर्नाटक में एंट्री करनी है तो देनी होगी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट
बेंगलुरु। COVID-19 : महाराष्ट्र में अचानक से एक बार फिर कोरोना वायरस की लहर तेज हो गई है। वहां अचानक कोविड 19 के केस बढ़ने के कारण वहां एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं अब कर्नाटक सरकार अपने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामालों को लेकर संजीदा हो चुकी है। कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र में बढ़े कोविड 19 के मामलों को देखते हुए एक आदेश जारी किया है।
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कर्नाटक सरकार पड़ोसी महाराष्ट्र में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आदेश जारी किया है।इस आदेश के अंतर्गत कर्नाटक आने वाले लोगों को अपनी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और ये कोरोना रिपोर्ट जो 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इस नोटिस में कहा गया है कि जो भी लोग फ्लाइट, बस, ट्रेन या निजी साधनों से राज्य में आना चाहते हैं, उनके लिए पहले कोरोना की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।
ये आदेश राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में केरल में औसतन 4000-5000 नए कोरोना केस, महराष्ट्र में 5000-6000 मामले हर दिन दर्ज हो रहे हैं। हमारे राज्य की सीमाएं उनके राज्य से जुड़ी हुई है। जिसको ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया जाएगा।मंत्री ने कहा अगर हम इन राज्यों से आने वाले लोगों की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट नहीं पाते हैं तो उन्हें हमारे प्रदेश कर्नाटक में एंट्री नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 का कोई दक्षिण अफ्रीकी या ब्राजीलियन स्ट्रेन नहीं मिला है। नया स्ट्रेन केवल यूके में मौजूद कोरोना के स्ट्रेन जैसा है, केवल उन यात्रियों में जो यूके से बेंगलुरु आए थे। हमने सख्ती बरती है जिस कारण ये सोसाइटी में नहीं फैला।












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