श्रमजीवी ब्लास्ट में कोर्ट ने सुनाया फैसला, बांग्लादेश का रोनी दोषी करार

जौनपुऱ। तकरीबन 11 साल पहले श्रमजीवी एक्सप्रेस में हुए ब्लास्ट पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बांग्लादेश के रोनी को इस ब्लास्ट में दोषी करार दिया है। 28 जुलाई 2005 को हुए ब्लास्ट की सुनवाई पर आज कोर्ट ने रोनी को दोषी करार दिया है, जबकि शनिवार को मामले में सजा का ऐलान किया जाएगा।

Court pronounce its verdict in Shramjivi blast Bangladeshi citizen convicted

इस ब्लास्ट में 12 लोगों की जान चली गयी थी जबकि कई लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने फैसले की सुनवाई के दौरान आरोपी ओबेदुर्रहमान पर अपना फैसला टाल दिया है। इस मामले पर कोर्ट अपना फैसला 12 अगस्त को सुनायेगा। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बुधिराम ने फैसला दिया है।

गौरतलब है कि 28 जुलाई 2005 को सुबह 5.20 बजे सिगरामऊ के हरपालगंद रेलवे क्रॉसिंग के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ था। जिसमें कई 12 लोगों की जान गयी थी। मामले में गार्ड जफर अली ने जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

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