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कन्नड़ अभिनेता राजुकमार अपहरण मामले में कोर्ट ने बचे 9 आरोपियों को किया बरी

बेंगलुरु: कन्नड़ फिल्म जगह के कालजयी अभिनेता डॉ राजकुमार के अपहरण के मामले में तमिलनाड़ु के ईरोड़ जिले की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। सनसनीखेज अपहरण के मामले के 18 साल बाद कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें कि वन ब्रिगेड वीरप्पन और 13 अन्य लोगों पर 30 जुलाई 2000 को राजकुमार का अपहरण करने का आरोप था, जिनमें से केवल नौ जीवित हैं।

Court Acquits 9 of Rajkumar Abduction Case, Says evidence is not enough They Were Veerappans Men

कोर्ट ने सबूत के अभाव में 9 आरोपियों को बरी कर दिया है। राजकुमार को तमिलनाडु में अपने फार्महाउस से सशस्त्र हमले में जंगल में अपहरण कर लिया गया था। उन्हें 108 दिन बाद रिहा कर दिया गया। इस घटना के बाद राज्य में तनाव की स्थिति भी पैदा हो गई थी बेंलगुरू में लोग सड़कों पर निकल आए थे। अभिनेता की रिहाई के बदले वीरप्पन की मांगों पर तमिल पत्रिका नाक्केरन के संपादक पत्रकार आरआर गोपाल ने बातचीत की थी। इसके बाद 2004 में तमिनलाडु में स्पेशल टास्क फोर्स के मुठभेड़ में वीरप्पन की मृत्यू हो गई।

जबकि साल 2006 में राजकुमार की मृत्यू हो गई। बता दें कि इस केस में अभियोजन पक्ष ने राजकुमार के दामाद सहित करीब 100 गवाहों को पेश किया गया। लेकिन कोर्ट के पर्याप्ता सबूत नहीं मिलने की वजह से कोर्ट ने अब 9 आरोपियों को बरी कर दिया है। बरी हुए 9 लोगों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे।

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