Lockdown के बीच दांतों के डॉक्टरों के लिए जारी हुई गाइडलाइन, दांत दर्द से हैं परेशान तो जरूर पढि़ए
नई दिल्ली। पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना के कुल मामले 1 लाख पार कर चुके हैं। इनमें से 3,144 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 36,824 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस जानलेवा वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन घोषित है। यह लॉकडाउन का चौथा चरण है। इस चरण में सरकार ने कुछ चीजों में छूट दी है। हालांकि हर छूट के पीछे कुछ शर्तें हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान डेंटल क्लिनिक को चलाने के लिए आज गाइडलाइन जारी की है।

मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक रेड जोन में दांत से जुड़ी इमरजेंसी जरूरतों का इलाज किया जा सकता है। जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाली डेंटल क्लीनिक्स में कंसल्टेंसी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक दांत से जुड़ा कोई ऑपरेशन न किया जाए। वहीं गाइडलाइन के मुताबिक दांत से जुड़ी सामान्य जांच आदि को अगले आदेश तक नहीं कराया जाए। गाइडलाइन में यह भी साफ-साफ निर्देश दिया गया है कि ओरल कैविटी और नेशनल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत होने वाली ओरल कैंसर की जांच में फिलहाल खतरा है, इसलिए अगले आदेश तक इसकी जांच भी नहीं हो।
महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन चार के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए
महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन चार के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रेड जोन में आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं और सामग्रियों के लिए ई-कॉमर्स गतिविधि को मंजूरी दी गई है। सभी औद्योगिक इकाइयों, निर्माण स्थलों को रेड जोन में संचालित करने की अनुमति दी गई है।












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