ट्रेन में सीट गिरने से हुई थी महिला की मौत, परिवार को 4.39 लाख रुपये का मुआवजा देगा रेलवे
ट्रेन में सफर के दौरान एक महिला के सिर पर सीट गिरने के कारण हुई मौत में भारतीय रेलवे महिला के परिवार को मुआवजा देगा। कंज्यूमर कोर्ट ने भारतीय रेलवे को आदेश देते हुए महिला के परिवार को 4.44 लाख रुपये मुआवजा देने के लिए कहा है।
नई दिल्ली। ट्रेन में सफर के दौरान एक महिला के सिर पर सीट गिरने के कारण हुई मौत में भारतीय रेलवे महिला के परिवार को मुआवजा देगा। कंज्यूमर कोर्ट ने भारतीय रेलवे को आदेश देते हुए महिला के परिवार को 4.44 लाख रुपये मुआवजा देने के लिए कहा है। नौ साल पहले ट्रेन की सीट सिर पर गिरने के कारण महिला की मौत हो गई थी। अब 9 साल बाद परिवार को इसका मुआवजा मिला है।
घटना साल 2009 की है। गुजरात के साबरकंठा के दोदाद गांव की रहने वालीं सविता तारल अपने परिवार के साथ खेडब्रह्मा-तलोड ट्रेन में सफर कर रही थीं। हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में अचानक से ब्रेक लगा और ऊपर वाली बर्थ उनके सिर पर गिर गई। बर्थ पर काफी सामान भी रखा था। दोनों के वजन से सविता के सिर में काफी गंभीर चोटें आईं। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकीं।
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सविता का पति और सात बच्चे रेलवे के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में गए। उन्होंने रेलवे पर 6.5 लाख रुपये का केस ठोका। साल 2011 में फोरम ने 6 फीसदी ब्याज के साथ उन्हें 1.92 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का फैसला सुनाया। सविता का परिवार इसके लिए राजी नहीं हुआ और खिलाफ में कंज्यूमर कोर्ट गया। कोर्ट ने सविता की मासिक आय 3 हजार रुपये के अनसार रेलवे को उनके परिवार को 3.84 लाख रुपये का मुआवजे का भुगतान करने का फैसला दिया।
इसके साथ ही कोर्ट ने बच्चों के नुकसान के लिए 30,000 रुपये, अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये और कानूनी खर्चे के लिए 10,000 रुपये बतौर मुआवजा देने के लिए कहा है।
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