कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पोस्ट किया वेडिंग फंक्शन का Video, गुजरात में केस दर्ज, जानिए पूरा मामला
कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पर गुजरात के जामनगर में एक सामूहिक विवाह समारोह के दौरान एक विवादास्पद गीत वाला संपादित वीडियो साझा करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने शनिवार को पुष्टि की कि प्रतापगढ़ी, स्थानीय कांग्रेस नेता अल्ताफ खफी और आयोजन ट्रस्ट पर धर्म और नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के धाराओं के तहत आरोप हैं।
जामनगर के एक निवासी द्वारा 2 जनवरी को प्रतापगढ़ी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी। 29 दिसंबर को उनके द्वारा भाग लिए गए एक सामूहिक विवाह समारोह में रिकॉर्ड किए गए वीडियो में भीड़ को हाथ हिलाते हुए फूलों से स्वागत करते हुए देखा गया।

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक, कांग्रेस सांसद द्वारा गई गई लाइनों पर आपत्ति को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रेमसुख डेलू ने कहा कि वीडियो में आवाज संभवतः प्रतापगढ़ी की है। किशन नंदा द्वारा दर्ज एफआईआर में दावा किया गया है कि इस तरह की सामग्री से दस या अधिक लोगों के समूह को हिंसा के लिए उकसाया जा सकता है, जो बीएनएस की धारा 57 के तहत अपराध है। इस धारा में सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।
मामला शुक्रवार को जामनगर ए-डिवीजन पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। डेलू ने उल्लेख किया कि प्रतापगढ़ी के वीडियो ने एक्स पर यूजर्स से आलोचनात्मक टिप्पणियाँ आकर्षित कीं। संसद सदस्य, खफी और आयोजन करने वाले संजारी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट पर राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्यों या बयानों के आरोप हैं।
बता दें कि संसद सदस्य खफी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 51 जोड़ों ने शादी की थी। प्रतापगढ़ी एक आमंत्रित के रूप में शामिल हुए थे। एक्स पर एक यूजर ने वीडियो की तुलना सीरिया और इराक के दृश्यों से तुलना की।
डेलू ने जोर देकर कहा कि अन्य प्रासंगिक धाराओं के अलावा, बीएनएस की धारा 57 समूह हिंसा को भड़काने के इसके निहितार्थों के कारण लागू की गई है। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।












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