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GST इफेक्ट: पुराने माल पर नई MRP नहीं लगाई तो जाना पड़ेगा जेल

नई दिल्ली। नए जीएसटी कानून लागू होने के बाद केंद्र सरकार ग्राहकों के सहूलियत मैन्‍यूफैक्‍चरर्स को सख्ती से नियमों का पालन करने की चेतावनी दे रही है। सरकार ने उत्पादकों को कहा है कि वो अपने बिना बिके माल और नए उत्‍पादों पर संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्‍य का उल्‍लेख करें। अगर कोई उत्पादक और मैन्यूफैक्चर्स इसका पालन नहीं करता है को उसके लिए सजा का प्रावधान है।

 Companies face jail term for not reprinting revised MRP on inventory

जीएसटी कानून के मुताबिक अगर कोई उत्पादक अपने बचे हुए माल और नए माल पर नया एमआरपी नहीं छापती है तो उसपर एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा और इसके साथ ही साथ उसे जेल भी जाना पड़ सकता है।

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    उपभोक्‍ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने उत्पादकों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जीएसटी के बाद पुराने माल पर नए रेट नहीं लगाए जाते हैं तो उत्पादकों को जुर्माने के साथ ही जेल भी होगी।

    केंद्र सरकार ने विनिर्माताओं को 30 सितंबर तक नई एमआरपी के साथ अपना पुराना स्‍टॉक खत्‍म करने की अनुमति दी है। सरकार ने उपभोक्ताओं की सहायता के लिए जीएसटी से जुड़े सवालों के लिए हेल्पलाइन शुरू कर चुकी है, जिसपर फोन कर आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे।

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