प्रेम संबंधों से नाराज जिला जज ने बेटी को बनाया बंधक, हाईकोर्ट ने कहा- सबको अपनी तरह से जीने का हक

प्रेम संबंधों से नाराज जिला जज ने बेटी को बनाया बंधक, हाईकोर्ट ने कहा- सबको अपनी तरह से जीने का हक

पटना। बिहार में एक जिला जज के बेटी को घर में बंधक बनाने पर पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लड़की को पुलिस सुरक्षा में गेस्ट हाउस भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि किसको कैसे जीना है, ये फैसला उसी को करने दिया जाए। लॉ ग्रेजुएट लड़की को उसके माता-पिता ने इसलिए घर में कैद कर लिया था क्योंकि वो एक वकील के साथ प्रेम संबंधों में है।

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प्रेमी वकील ने लड़की को रिहा कराने की कई कोशिशें की लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। वहीं पटना हाईकोर्ट ने खुद ही मीडिया की खबरों पर संज्ञान लेकर मामले में जिला जज को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस राजेंद्र मोहन और जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने 22 जून को बार एंड बेंच में इस स्टोरी को देखने के बाद स्वत: संज्ञान लेकर 25 जून को जिला जज को तलब कर लिया था। कोर्ट ने लड़की को उसके घर की जगह पुलिस प्रोटेक्शन में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में भेजा।

ये मामला बिहार के खगड़िया जिले का है। दिल्ली के एक वकील से प्रेम संबंधों पर जिला जज ने बेटी को घर में बंधक बनान लिया। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 24 साल की यशस्विनी को घर से छुड़ाकर कोर्ट चैंबर में पेश किया।

अदालत में सुनवाई के दौरान लॉ ग्रेजुएट युवती ने कहा कि वह कोर्ट में ही शादी करने को तैयार है। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें लॉ यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में रखने और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया।

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