हरियाणा सरकार ने IPS विनोद कुमार को किया समय से पहले सेवानिवृत
चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आईपीएस विनोद कुमार को समय पूर्व अनिवार्य सेवानिवृति को मंजूरी दे दी है। विनोद कुमार को दिया गया था 3 महीने का नोटिस। रिटायरमेंट का प्रस्ताव हरियाणा सरकार की रिव्यू कमेटी ने दिया था, इस कमेटी ने 14 आईपीएस अधिकारियों को सेवा के लिए फिट माना। दरअसल आईपीएस अधिकारी विनोद कुमार को उनकी संदिग्ध निष्ठा के चलते तीन पहले नोटिस दिया था।
दरअसल हरियाणा ने 15 आईपीएस अधिकारियों के गोपनीय रिकॉर्ड और उनकी सर्विस रिपोर्ट के आधार पर आंकलन किया था। इनमें विनोद कुमार को छोड़कर अन्य आईपीएस अधिकारी पुन:सेवा के लिए फिट पाए गए। जिसके बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। खट्टर सरकार ने संदिग्ध निष्ठा के चलते अधिकारी के खिलाफ ठोस कार्यवाही के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जिन 14 आईपीएस अधिकारियों के सेवा के लिए फिट पाया गया है।
उनमें विकास धनखड़, एम रवि किरण,नवदीप सिंह विर्क, सीएस राव,कला रामचंद्रन, कुलदीप सिंह, राकेश आर्य, बलवान सिंह, शिव चरण, श्रीकांत जाधव, आलोक मित्तल, सतेंद्र कुमार गुप्ता और बी सतीश बालन का नाम शामिल है।
बता दें कि, अनिवार्य सेवानिवृति किए गए आईपीएस अधिकारी विनोद कुमार के उपर आरोप है कि, उन्होंने 1 अप्रैल 2015 से 31 जुलाई 2015 तक की उनकी पीएआऱ में कई खामियां देखने को मिली थीं। उन पर आरोप था कि, ट्रैफिक विभाग में विशेष स्थानों पर पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर और नियुक्ति के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग किया था। जिसके बाद विनोद कुमार को सरकार ने निलंबित कर दिया था और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही थी।
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