ज्ञानवापी के बाद कर्नाटक की इस मस्जिद पर हिंदू पक्ष का दावा, पूजा करने की उठी मांग
नई दिल्ली, 16 मई। उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तालाब में शिवलिंग मिलने के बाद कोर्ट के आदेश पर प्रशासान ने उस जगह को सील कर दिया है। दूसरी ओर मामले (Gyanvapi Masjid controversy) में सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया। वहीं अब ज्ञानवापी के बाद कर्नाटक (Karnataka) के मांड्या (Mandya) स्थित एक मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने चौंकाने वाला दावा किया है।

कर्नाटक के मांड्या में जामिया मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने यह दावा किया है कि मस्जिद मूल रूप से मंदिर है। इसलिए इसके परिसर में नवाज नहीं पूजा होनी चाहिए। हिंदू पक्ष ने इसे मूल रूप से मंदिर बताते हुए मस्जिद के भीतर पूजा पाठ की अनुमति देने की मांग की है।
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वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ याचिका दाखिल की है। जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट सहमत हो गया है। मंगलवाल सुबह 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की इस याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ सुवाई करेगी।
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में जिला एवं सत्र न्यायालय ने उस तालाब को सील करने का आदेश दिया है जहां शिवलिंग पाया गया है। बताया गया है कि जहां कि शिवलिंग मिला वह मस्जिद का वजू स्थल है। जिसमें पानी भरा था। जब पानी बाहर निकाला गया ते एक विशाल शिवलिंग दिखाई दिया। जिसके बाद बनारस कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि जिस जगह शिवलिंग मिला है, उस स्थान को सील किया जाए। अदालत ने वाराणसी जिला प्रशासन को ये आदेश दिए हैं। इसके साथ की कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह पर किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।












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