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नूंह हिंसा पर CJI ने उठाया बड़ा कदम, संविधान पीठ को अनुच्छेद-370 मामले में रोकनी पड़ी सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हरियाणा के नूंह में दंगों पर एक याचिका पर तत्काल सुनवाई की मंजूरी दे। मुख्य न्यायाधीश ने बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर से जुड़े आर्टिकल-370 को निरस्त करने को चुनौती देनी वाली याचिकाओं की सुनवाई कुछ रोक दी। सीजेआई ने नूंह दंगों पर दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की व्यवस्था की।

बता दें कि नूंह हिंसा की आग हरियाणा के कई इलाकों में फैल गई। दो सुरक्षाकर्मियों सहित छह लोगों की जान चली गई और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। इसी की गंभीरता को देखते हुए सीजेआई ने यह कदम उठाया है। याचिकाकर्ता पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला के वकील सीयू सिंह ने बुधवार सुबह न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस से संपर्क किया और शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया।

नूंह हिंसा पर CJI का बड़ा फैसला

आवेदन दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि वह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दें। हालांकि, कोर्ट ने प्रदर्शन पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन कार्यक्रमों में भड़काऊ बयान न दिए जाएं और उनके चलते हिंसा न भड़के।

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नूंह हिंसा मामले में राष्ट्रीय राजधानी में करीब दो दर्जन विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम रखे थे। इस विरोध प्रदर्शन को रुकवाने के लिए सुबह से ही याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह सुप्रीम कोर्ट में सक्रिय नजर आए। उन्होंने 2 बार चीफ जस्टिस से आज ही सुनवाई का अनुरोध किया।

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