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RBI ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का फैसला, CIC ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

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नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानने के आरोप में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को बताओ नोटिस जारी किया है। सीआईसी ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और आरबीआई से कहा है कि वह आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के उस पत्र को भी सार्वजनिक जिसमें उन्होंने फंसे हुए कर्ज की जानकारी साझा की थी।

Urjit Patel

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रूपये और उससे अधिक लोन लेकर जानबूझकर ना चुकाने वालों के नाम आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल को नोटिस जाकी कर पूछा है कि, सुप्रीम कोर्ट के फैसला का पालना नहीं करने को लेकर उन पर क्यों ना अधिकतम जुर्माना लगाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन सूचना आयुक्त शैलेश गांधी के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें उन्होंने जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वालों के नाम का खुलासा करने को कहा था। गत 20 सितम्बर को सीवीसी में कहा था कि सतर्कता पर सीवीसी की ओर से जारी दिशानिर्देश का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देना तथा उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले संगठनों में समग्र सतर्कता प्रशासन को बेहतर बनाना है।

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English summary
CIC Issues Show Cause Notice To RBI Governor For Non Disclosure Of Wilful Defaulters' List
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