RBI ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का फैसला, CIC ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानने के आरोप में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को बताओ नोटिस जारी किया है। सीआईसी ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और आरबीआई से कहा है कि वह आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के उस पत्र को भी सार्वजनिक जिसमें उन्होंने फंसे हुए कर्ज की जानकारी साझा की थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रूपये और उससे अधिक लोन लेकर जानबूझकर ना चुकाने वालों के नाम आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल को नोटिस जाकी कर पूछा है कि, सुप्रीम कोर्ट के फैसला का पालना नहीं करने को लेकर उन पर क्यों ना अधिकतम जुर्माना लगाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन सूचना आयुक्त शैलेश गांधी के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें उन्होंने जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वालों के नाम का खुलासा करने को कहा था। गत 20 सितम्बर को सीवीसी में कहा था कि सतर्कता पर सीवीसी की ओर से जारी दिशानिर्देश का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देना तथा उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले संगठनों में समग्र सतर्कता प्रशासन को बेहतर बनाना है।
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