अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: केवल पत्नी और बच्चों से बात कर सकता है आरोपी क्रिश्चियन मिशेल, कोर्ट ने दी अनुमति
नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआई चॉपर घोटाला में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की स्पेसीमेन की मांग को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मिशेल के वकील ने सौतेले भाई से बात की अनुमति देन के लिए कोर्ट के सामने दलील रखी जिसका सीबीआई ने विरोध किया। इसके बाद अदालत ने मिशेल को केवल अपनी पत्नी और बच्चों से बात करने की इजाजत दी है।

इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि मिशेल अपनी पत्नी और बच्चों से केवल अंग्रेजी में ही बात कर सकते हैं वो भी लाउडस्पीकर पर। बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआई चॉपर घोटाला में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को फिर 5 दिन की CBI रिमांड में भेज दिया था। सुनवाई के दौरान एजेंसी ने कहा था कि मिशेल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
सीबीआई ने कहा कि एजेंसी को लेटर्स रोगेटरी को लेकर पूछताछ करनी है लेकिन जांच के दौरान मिशेल सहयोग नहीं कर रहा है। इसी दलील के आधार पर सीबीआई ने मिशेल की 9 दिनों की रिमांड मांगी थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की स्पेसीमेन की मांग की जिसपर सीबीआई की विशेष अदालत ने मिशेल के वकील को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
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