बड़ी राहत: दिव्यांगों को अब नहीं काटने पड़ेंगे ऑफिस के चक्कर, ऑनलाइन जारी होगा विकलांगता का सर्टिफिकेट
नई दिल्ली, मई 06। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने दिव्यांग जनों को बड़ी राहत दी है। विकलांगता के प्रमाण पत्र के लिए अब दिव्यांगी को ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य कर दिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में सोमवार को ही एक गजट अधिसूचना जारी की थी।

मंत्रालय के विकलांगता मामलों के विभाग ने ट्वीट कर बताया, 'सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनिवार्य है कि वे 1 जून से यूडीआईडी पोर्टल का उपयोग कर ऑनलाइन मोड के माध्यम से विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुपालन की सलाह दी जाती है।' बता दें कि इस तरह के कदम की पहले भी मांग की जा रही थी, कोरोना वायरस से देश में पैदा हुई स्थिति और पाबंदियों के चलते विकलांग लोग अपने प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।
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गौरतलब है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगों को विकलांगता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों को यात्रा, सरकारी नौकरियों, योजनाओं में छूट दी जाती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने बड़ी पहल करते हुए मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए 24×7 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की थी। ये नंबर 1800-500-0019 है। हेल्पलाइन, जिसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण लोगों में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के जवाब में परामर्श प्रदान करना था।












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