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कम दर्दनाक मौत की सजा कैसे दी जाए? केंद्र कर रहा कमेटी गठित करने पर विचार, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मौत की सजा कम दर्दनाक कैसे हो इसे लेकर कमेटी बनाने पर विचार कर रही हो। अब शीर्ष अदालत इस मामले में जुलाई में सुनवाई करेगा।

Supreme Court

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह मौत की सजा के निष्पादन का एक वैकल्पिक तरीका खोजने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है। केंद्र ने कहा कि हम फांसी से कम दर्दनाक सजा के बारे में विचार कर रहे। इसके लिए जल्द कमेटी गठित करेंगे।

अटॉर्नी जनरल ने दिया समिति बनाने का सुझाव
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उन्होंने इस मुद्दे की जांच के लिए एक समिति की नियुक्त करने का सुझाव दिया था। उन्होंने शीर्ष अदालत को आगे बताया कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है और विशेषज्ञों का एक पैनल गठित कर रही है जो समिति का हिस्सा हो सकता है।

जुलाई में होगी सुनवाई
शीर्ष अदालत ने इसके बाद मामले को जुलाई में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने केंद्र से मौत की सजा के निष्पादन के तरीके से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने को कहा था "फांसी से मौत के प्रभाव से संबंधित पहलुओं सहित मौत की सजा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर डेटा और कोई वैकल्पिक तरीका , जो मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए अधिक उपयुक्त है।

सुप्रीम कोर्ट ने वकील ऋषि मल्होत्रा ​​की याचिका पर जवाब मांगा था
सुप्रीम कोर्ट ने वकील ऋषि मल्होत्रा ​​द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा था, जिन्होंने फांसी के बजाय मौत की सजा के निष्पादन के लिए गोली मारने, इंजेक्शन लगाने या बिजली का करंट लगाने का सुझाव दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसके पास फांसी से मौत के प्रभाव, होने वाली पीड़ा और ऐसी मौत होने में लगने वाली अवधि और मौत से ऐसी फांसी को प्रभावी बनाने के लिए संसाधनों की उपलब्धता के बारे में बेहतर आंकड़े होने चाहिए।

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