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Inter Caste Marriage: केंद्र देगा 2.5 लाख तो कितना देंगे राज्‍य, पढ़े पूरा हिसाब-किताब

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नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने इंटरकास्‍ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इंडियन एक्‍सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी सरकार ने दलित युवक या युवती से शादी करने पर दी जाने वाली राशि की उस शर्त को हटा दिया है, जिसमें सालाना इनकम 5 लाख से ज्‍यादा होने की बात कही गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि अब दलित युवक या युवती से शादी करने पर उन लोगों को भी लाभ मिलेगा, जिनकी इनकम 5 लाख से ज्‍यादा है। हालांकि, अब भी कुछ शर्तें ऐसी हैं, जिन्‍हें पूरा किए गए बगैर 2.5 लाख रुपये की निर्धारित रकम नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अलग-अलग राज्‍यों में इस योजना का लाभ पाने के लिए नियम कायदे भी अलग हैं। यहां तक प्रोत्‍साहन राशि में भी अंतर है। उदाहरण के तौर पर राजस्‍थान, यहां दलित युवक या युवती के शादी करने पर 5 लाख रुपये मिलते हैं।

शादी के लिए क्या हैं अलग-अलग राज्‍यों के नियम

शादी के लिए क्या हैं अलग-अलग राज्‍यों के नियम

आइए बताते हैं आपको योजना से जुड़ी शर्तें और अलग-अलग राज्‍यों के नियम-कायदे।

-2013 में शुरू की गई 'डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटिग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज' योजना के तहत अब ढाई लाख रुपये की राशि 5 लाख से ज्‍यादा इनकम वालों को भी मिल सकेगी।

-2.5 लाख रुपये की राशि उन्‍हीं को दी जाएगी जिनकी दलित युवक या युवती के साथ शादी पहला विवाह हो। दूसरी शादी करने पर राशि नहीं मिलेगी।

-योजना के तहत निर्धारित 2.5 लाख रुपये की राशि देने के लिए आधार नंबर और आधार से जुड़े बैंक अकाउंट की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।

राजस्‍थान में मिलती है दोगुनी राशि, लेकिन शर्तें हैं बेहद कड़ी

राजस्‍थान में मिलती है दोगुनी राशि, लेकिन शर्तें हैं बेहद कड़ी

-राजस्थान सरकार की वसुंधरा सरकार ने भी दलित लड़के-लड़कियों को सवर्ण जाति में विवाह करने पर दी जाने वाली राशि के नियमों में संशोधन किया है। नए नियम एक दिसंबर लागू किए गए हैं।

-राजस्‍थान में दलित युवक या युवती से शादी करने पर 5 लाख रुपये की राशि दी जाती है। 2013 में यह राशि 50,000, जिसे गहलोत सरकार ने 5 लाख कर दिया था। हालांकि, वसुंधरा सरकार ने इस राशि में तो कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन शर्तों को और कड़ा कर दिया है।

-राजस्‍थान में वसुंधरा सरकार के नए नियम के बाद ढाई लाख रुपये की राशि पति-पत्नी के संयुक्त सरकारी बैंक में खाते में आठ साल के लिए फिक्स डिपॉजिट की जाएगी और शेष ढाई लाख रुपये जॉइंट अकाउंट जमा किए जाएंगे।

ओडिशा और कर्नाटक में ये हैं नियम

ओडिशा और कर्नाटक में ये हैं नियम

-ओडिशा सरकार ने भी कुछ समय पहले दलित युवक और युवती से शादी करने पर दी जाने वाली प्रोत्‍साहन राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2016 तक कुल 4100 जोड़ों को राज्‍य सरकार ने प्रोत्‍साहन राशि प्रदान की। ओडिशा ने केंद्र सरकार के फैसले से ही अपने राज्‍य में सालाना इनकम वाले नियम को हटा दिया था।

-कर्नाटक में नियम थोड़े अलग हैं। यहां दलित कम्‍युनिटी की लड़की से विवाह पर 3 लाख रुपये दिए जाते हैं, जबकि दलित युवक से विवाह पर 2 लाख रुपये की प्रोत्‍साहन राशि दी जाती है।

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English summary
Centre offers Rs 2.5 lakh, read here all you need to know about inter caste marriage
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