आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री व विधायक बंधु तिर्की को 3 साल की जेल
रांची, 28 मार्च। सीबीई की विशेष अदालत (Specail CBI Court) ने कांग्रेस नेता बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने 3 साल कठोर करावास की सजा सनाई है। राजनीति में विधायक तिर्की बड़ा चेहरा हैं। अदालत ने राज्य मंत्री रहते हुए तिर्की को वर्ष 2005-2009 के दौरान 6,28,698 रुपये अधिक जमा करने का दोषी पाया। कोर्ट के निर्णय के बाद बंधु तिर्की ने कहा है कि अदालत को जो निर्णय देना था दे दिया अब मैं अपने वकील से बात करूंगा।

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मंत्री रहते आय से अधिक संपत्ति आर्जित करने के मामले में सजायाफ्ता कांग्रेस नेता व विधायक बंधु तिर्की झारखंड की राजनीति में बड़ा राजनीतिक चेहरा हैं। वर्ष 2019 विधानसभा चुनाव में तिर्की ने जेल में रहते हुए मांडर विधानसभा सीट के लिए नमांकन किया था। बाद में उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। उन्होंने BJP के उम्मीदवार देव कुमार धान हाराकर जीत भी दर्ज की थी। झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। बाद में उन्होंने विधायक प्रदीप यादव के साथ मिलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस कमेटी ने उन्हें खासा महत्व दिया। वर्तमान में वे प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। अदालत ने मामले में दोष सिद्ध होने पर तिर्की को आज सजा सुना दी है। इस मामले में पहले मामले में एसीबी में केस दर्ज किया गया था। बाद में सीबीआई ने भी 2010 में बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज करा दिया। बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने एक अगस्त 2010 को (आरसी-5 ए/ 2010) केस दर्ज किया था. सीबीआई जांच में पता चला है कि बंधु तिर्की ने मांडर का विधायक रहते हुए मार्च 2005 से जून 2009 तक 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
मामले की सुनवाई कर रही रांची सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में दोनो पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय दिया। बंधु तिर्की को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनायी है। इसके अलावा उनपर तीन लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।












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