क्या नागरिकता कानून पर लगेगी रोक? सुप्रीम कोर्ट में आज CAA पर सुनवाई, विरोध में दाखिल हुईं 230 याचिकाएं
Citizenship (Amendment) Act: सुप्रीम कोर्ट में आज (19 मार्च) नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के खिलाफ दायर 230 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में नागरिकता संशोधन नियम, 2024 के नियमों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है।
याचिकाओं में कहा गया है कि सीएए पर तब तक रोक लगाया जाना चाहिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं ले लेता। सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, ए न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगी।

जानिए नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के बारे में?
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के लिए 11 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी कर दी थी। जिसके बाद से ये देशभर में लागू हो गया है।
सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी।
सीएए को संसद के दोनों सदनों से पास कराए जाने के बाद 12 दिसंबर 2019 को ही इसपर राष्ट्रपति की मुहर लग गई थी और यह कानून बन गया था।
केंद्र द्वारा सीएए के तहत नियम जारी करने के एक दिन बाद, केरल स्थित राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आईयूएमएल ने मांग की कि विवादित कानून और नियमों पर रोक लगाई जाए और मुस्लिम समुदाय के उन लोगों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए जो इस कानून के लाभ से वंचित हैं।












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