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बॉम्‍बे HC ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से किया इंकार

मुंबई। रिपब्‍लिक टीवी के मुख्‍य संपाकद और निदेशक अर्नब गोस्‍वामी को बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने करारा झटका देते हुए साल 2018 के एक सुसाइड मामले में अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में शनिवार को इसपर सुनवाई हुई थी और इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज यानी कि सोमवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और एमएस कार्णिक ने अर्नब गोस्वामी को बेल देने से इनकार किया।

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    Arnab Goswami को बड़ा झटका, जमानत देने से Bombay High Court का इनकार | वनइंडिया हिंदी
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    दोनों जजों के बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हाई कोर्ट की ओर से असाधारण क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल का कोई केस नहीं बनाया गया था और रेग्युलर बेल के लिए विकल्प उपलब्ध है। बेंच ने कहा कि इसने साफ कर दिया है कि याचिकाकर्ता के लिए अन्य विकल्प मौजूद हैं। बेंच ने एक बार फिर दोहराया कि याचिकाकर्ता सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, जहां 4 दिन में आवेदन पर फैसला लिया जाएगा।

    आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी को 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कुछ दिन पहले मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। उधर कोर्ट के ऑर्डर से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट से अपील की है कि गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान अर्नब से जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र सरकार ने किया है उसका स्वत: संज्ञान लिया जाए।

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