रेप पीड़िता और आरोपी ने रचाई शादी, इसके बाद कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने बलात्कार के एक मामले में पीड़िता की अपील पर एफआईआर रद्द कर दी है। दरअसल, पीड़िता का कहना है कि उसने और रेप के आरोपी शख्स ने शादी कर ली है। पीड़िता ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि वे दोनों खुशी-खुशी एक साथ रह रहे हैं। उसने कोर्ट से इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी।

bombay high court quashes physical attack fir after victim and accused get married

पीड़िता के मुताबिक, घरवालों के समझाने-बुझाने के बाद दोनों ने आपसी सहमति से शादी भी कर ली है। जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस भारती डांगरे की पीठ ने पिछले महीने पारित एक आदेश में महिला द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द कर दिया। इस मामले में पीड़िता ने मुंबई के थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और धारा 420 के तहत बालात्कार और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले महीने दंपति ने कोर्ट का रूख करते हुए कहा कि बलात्कार की कथित घटना के वक्त वे परस्पर सहमति से रिश्ते में थे और महिला ने व्यक्ति के खिलाफ तब केस दर्ज कराया था जब उसने शादी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अदालत को बताया कि परिवार के सदस्यों और करीबियों ने समझाया-बुझाया और आपसी सहमति से इस विवाद को सुलझा लिया गया।

इसी साल जनवरी के महीने में दोनों ने शादी कर दी थी। पीड़िता ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वह और आरोपी खुशी-खुशी एक साथ रह रहे हैं। कोर्ट ने पीड़िता की सारी दलीलें सुनीं और उसके बाद कहा कि इस परिस्थिति में आरोपी के खिलाफ मुकदमा जारी रखने का कोई मतलब नहीं बनता और अदालत ने बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।

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