Black Money: केंद्र सरकार का दावा- आयकर विभाग ने 2,476 करोड़ रुपये काला धन टैक्स जमा किया
संसद के बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 नामक एक व्यापक और सख्त नया कानून बनाया है।

संसद के बजट सत्र के दौरान Black Money पर एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के तहत टैक्स और दंड के माध्यम से 2,476 करोड़ रुपये एकत्र किए। 648 लोगों ने 4,164 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति के खुलासे किए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में तीन महीने लंबी compliance window के बारे में बताया।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 'काला धन' शब्द आयकर अधिनियम, 1961, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, सीजीएसटी अधिनियम, 2017, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 2017 (सेवा कर से संबंधित) के पूर्ववर्ती अध्याय V के तहत परिभाषित नहीं है। हालांकि, जहां तक आयकर विभाग (आईटीडी) का संबंध है, जब भी 'प्रत्यक्ष कर' चोरी की कोई विश्वसनीय जानकारी उसके संज्ञान में आती है, तो आयकर विभाग अघोषित आय पर टैक्स और जब्ती सहित उपयुक्त कार्रवाई करता है।
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उन्होंने कहा कि सरकार ने काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 (बीएमए, 2015) के नाम से एक व्यापक और एक सख्त नया कानून बनाया है, जो एक सितंबर, 2015 से लागू हुआ है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अघोषित विदेशी आय/परिसंपत्तियों के संबंध में जानबूझ कर टैक्स चोरी करने का प्रयास आदि का अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत एक अनुसूचित अपराध है। इसके संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उपयुक्त कार्रवाई करता है। आपराधिक आय की पहचान, अनंतिम कुर्की और उपयुक्त मामलों में अभियोजन शिकायत भी दर्ज कराए जाते हैं।
बीएमए, 2015 के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की। विवरण देते हुए वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि अघोषित विदेशी संपत्ति से जुड़े 648 खुलासे हुए। बीएमए, 2015 के तहत एकमुश्त तीन महीने की compliance window में 4,164 करोड़ रुपये टैक्स की वसूली होनी थी। हालांकि, 30 सितंबर 2015 तक की compliance window में टैक्स और जुर्माने के रूप में एकत्र की गई राशि लगभग 2,476 करोड़ रुपये है।
सरकार के अनुसार 30 नवंबर 2022 तक, बीएमए, 2015 के तहत 394 मामलों में आकलन पूरा कर लिया गया है। 15,570 करोड़ रुपये से अधिक टैक्स वसूली का अनुमान है। इसके अलावा, बीएमए, 2015 के प्रावधानों के तहत 125 अभियोजन शिकायतें दायर की गई हैं। सरकार ने कहा कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अलग से नहीं रखा जाता है।
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