Bengaluru Viral Video: बेंगलुरु में रैपिडो ड्राइवर ने अंग्रेजी बोलने पर महिला को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल

Bengaluru Viral Video : बेंगलुरु से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जयनगर इलाके में एक रैपिडो बाइक टैक्सी चालक की महिला सवारी से बहस हुई थी। बहस के दौरान महिला अंग्रेजी में बोल रही थी। इसके बाद ड्राइवर उसे थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहा है। यह घटना रविवार को हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। पुलिस ने घटना का वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज किया है। हालांकि, पीड़ित महिला ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर यह केस दर्ज किया है।

Bengaluru Viral Video : भाषा विवाद बना टकराव की वजह

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला अंग्रेज़ी में बात कर रही थी जबकि ड्राइवर केवल कन्नड़ भाषा समझता था। आपसी भाषा की समझ के अभाव में दोनों के बीच कहासुनी तेज हो गई थी। बताया जा रहा है कि महिला ने ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए बीच रास्ते में बाइक रुकवाई थी। बताया जा रहा है कि इसके बाद महिला ने कहा कि वह किराया नहीं देगी और हेल्मेट लौटाने से भी इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर रैपिडो ड्राइवर ने थप्पड़ जड़ दिया।

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थप्पड़ लगते ही सड़क पर गिर गई महिला

सड़क पर जब ड्राइवर और महिला यात्री के बीच बहस हो रही थी, तो वहां से गुजर रहे लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ही मिनटों में बहस आगे बढ़कर हाथापाई तक जा पहुंची। कथित रूप से महिला ने किराया देने और हेल्मेट लौटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ड्राइवर ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस हमले से महिला सड़क पर गिर पड़ी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

पुलिस का कहना है कि उन्होंने पीड़िता को एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा, लेकिन महिला ने मामला आगे न बढ़ाने की इच्छा जताई है। इसके बावजूद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है। कर्नाटक सिटी पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने कहा, 'रैपिडो टैक्सी ड्राइवर के एक महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ है। साउथ बेंगलुरु पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और जयनगर इलाके में केस दर्ज किया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।'

कोर्ट की रोक के बावजूद बाइक टैक्सी चल रही है

बता दें कि इसी साल अप्रैल में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि बाइक टैक्सी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बाइक टैक्सी सेवाओं को दोपहिया वाणिज्यिक परिवहन के तौर पर न चलाया जाए। इसके बावजूद कई स्थानों पर अब भी ऐसी सेवाएं अवैध रूप से जारी हैं।

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