Bank Fraud Case: संदेसरा बंधुओं को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने कोर्ट पहुंची ED
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्टर्लिंग बायोटेक के 8,100 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में शुक्रवार को अदालत पहुंचा। जहां ईडी ने स्टर्लिंग बायोटेक के मालिकों को नए कानून के तहत भगौड़े आर्धिक अपराधी घोषित करने की मांग की है। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, दीप्ति संदेसरा और हितेश पटेल के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधियों अधिनियम की धारा 4 के तहत आवेदन दायर किया है।
बता दें कि केंद्र सरकार बैंकों के साथ धोखाधड़ी और इस तरह के अन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए इस साल यह कानून लाई थी। कुछ दिन पहले ईडी ने इस 8100 करोड़ रुपए के मनी लांडरिंग के मामले में संदेसरा परिवार के खिलाफ शिकायत दायर की थी। और को 191 आरोपी भी बनाया है। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में आपराधिक जांच से बचने के लिए स्टर्लिंग समूह के सभी चार प्रवर्तक देश छोड़कर फरार हो गए हैं।
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प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़ा कानून के तहत वडोदरा स्थित कारोबारी परिवार की 5,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देने का भी अदालत से आग्रह किया है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संदेसरा परिवार भारत में है नहीं ऐसे में उनकी संपत्ति जब्त की मांग की गई है। एजेंसी ने इस सप्ताह की शुरुआत में पीएमएलए के तहत इन मामले में ताजा आरोपपत्र दायर किया था। बता दें कि अगस्त 2017 में स्टर्लिंग बायोटेक मामले में 3.80 करोड़ रुपए घूस दिए जाने की FIR दर्ज की गई थी।
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