कंगना और उनकी बहन के खिलाफ बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश, 'सांप्रदायिक तनाव' बढ़ाने का आरोप
मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इनपर कथित तौर पर अपने ट्वीट और इंटरव्यू के जरिए सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने कंगना पर अपने ट्वीट्स और इंटरव्यू के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच सामाजिक दूरी बनाने का आरोप लगाया है।
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इससे पहले इसी हफ्ते की शुरुआत में कंगना पर कर्नाटक में भी एफआईआर दर्ज हुई थी। उनपर किसानों का अपमान करने का आरोप लगा था। कंगना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 108, 153ए और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कर्नाटक के तुमकुर कोर्ट ने किसानों पर ट्वीट के लिए कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश स्थानीय क्याथासांद्रा पुलिस स्टेशन को दिया था।
कंगना ने 21 सितंबर को ट्वीट किया था, 'जिन लोगों ने सीएए के बारे में गलत सूचना और अफवाह फैलाई, जिससे दंगे हुए थे, वो वही लोग हैं, जो अब किसान बिलों के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और देश में आतंक पैदा कर रहे हैं, वह आतंकवादी हैं।' वकील एल. रमेश नाइक की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर कोर्ट ने क्याथासांद्रा थाने के इंस्पेक्टर को कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था।
कोर्ट का कहना था कि कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 155 (3) के तहत आवेदन देकर जांच की मांग की है। पुलिस ने मंगलवार को बताया था, एक स्थानीय अदालत के हालिया आदेश के आधार पर सोमवार को तुमकुरु जिले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर अकसर ट्वीट करती हैं।












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