अयोध्या केस: फैसले के मद्देनजर यूपी पुलिस सतर्क, डीजीपी बोले- कानून हाथ में लेने वालों पर लगेगा रासुका

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    Supreme Court के फैसले से पहले Ayodhya में लगी ये रोक,Social Media के लिए Guidelines| वनइंडिया हिंदी

    लखनऊ। अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मद्देनजर यूपी पुलिस सतर्क हो गई है। यूपी पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि राज्य में हर हाल में कानून-व्यवस्था कायम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

    किसी को कानून से खिलवाड़ नहीं करने देंगे- डीजीपी

    किसी को कानून से खिलवाड़ नहीं करने देंगे- डीजीपी

    अयोध्या मामले में इस महीने फैसला आने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि पुलिस द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है, राज्य के सभी डीएम और एसपी को निर्देश दे दिया गया है कि वे पूरी मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त रखें। यूपी पुलिस की खुफिया टीम भी काम पर लगी है और अहम जानकारी जुटाई जा रही है। अगर कोई कानून से खिलवाड़ करता है तो जरूरत पड़ने पर ऐसा करने वालों के खिलाफ रासुका लगाया जाएगा।

    इस महीने आ सकता है अयोध्या केस में फैसला

    सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अयोध्या मामले की सुनवाई कर चुकी है और अब 5 जजों की पीठ को इसपर फैसला देना है। सामाजिक और धार्मिक नजरिए से ये केस काफी अहम रहा है। 16 अक्टूबर को अयोध्या मामले में अंतिम सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। अयोध्या भूमि विवाद में मध्यस्थता की कोशिश नाकाम होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई शुरू हुई थी। वहीं, इस मामले में आने वाले फैसले को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

    16 अक्टूबर को पूरी हुई थी सुनवाई

    16 अक्टूबर को पूरी हुई थी सुनवाई

    बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ 14 याचिकाएं दायर की गईं थीं, अदालत ने मई 2011 में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के साथ विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। अब इन 14 अपीलों पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है।

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