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विधानसभा चुनाव 2021: कोरोना संक्रमित मरीज भी कर सकते हैं वोटिंग, जानिए कैसे?

विधानसभा चुनाव 2021: कोरोना संक्रमित मरीज भी कर सकते हैं वोटिंग, जानिए कैसे?

विधानसभा चुनाव 2021: भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच देश में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव हो रहे हैं। मंगलवार (06 अप्रैल) को पांच राज्यों की 475 सीट पर वोटिंग हो रहे हैं। इस बीच आप सबके मन में एक सवाल होगा कि देश में एक लाख से ज्यादा कोविड-19 के मरीज हैं, तो क्या वो मतदान कर सकते हैं। तो आपको बता दें चुनाव आयोग ने इस बात का ऐलान पहले ही किया था कि सभी कोविड-19 पॉजिटिव मरीज भी चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं और मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर जा सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने कोविड-19 रोगियों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने और वोट डालने के लिए अलग से विशिष्ट व्यवस्था की है। आइए जानें कैसे कोरोना संक्रमित मरीज कर सकते हैं वोटिंग?

Assembly Elections 2021

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    चुनाव आयोग ने पहले ही इस बात की घोषणा की थी कि कोरोना संक्रमित मतदाताओं के लिए वोटिंग का टाइम एक घंटा बढ़ाया जा रहा है। आमतौर पर सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होती है, लेकिन कोरोना मरीजों को घ्यान में रखते हुए शाम के 6 बजे से इसको शाम 7 बजे तक के लिए कर दिया गया है।

    कैसे कोरोना संक्रमित वोटर कर सकते हैं वोटिंग?

    पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में, जो मतदाता कोरोना की वजह से आइसोलेट हैं, होम क्वारंटाइन, वैसे वोटर्स वोट डालने के लिए मंगलवार (06 अप्रैल) शाम को 6 से 7 बजे के बीच मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। केंद्र पर पहुंचने के बाद पोलिंग बूथ पर अधिकारियों को अपने कोरोना संक्रमण के बारे में सूचित करना होगा।

    उसके बाद कोरोना संक्रमित वोटर और मतदान अधिकारी को पीपीई किट पहनना होगा। मतदान केंद्रों पर मतदान अधिकारियों को पीपीई किट और कीटाणुनाशक पहले से ही चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

    मतदान केंद्रों पर मतदान अधिकारियों को पीपीई किट और कीटाणुनाशक उपलब्ध कराए गए हैं। जिनके पास COVID-19 है और मतदान अधिकारी को व्यक्ति के वोट देने पर PPEs पहनना होगा। बूथ अधिकारियों को रोगी को पोलिंग बूथ में ले जाने से पहले पीपीई किट पहनाकर अंदर ले जाना होगा। फिर सैनेटाइजेशन के बाद संक्रमित वोटर वोट करेगा और उसके जाने के बाद अधिकारियों को पोलिंग बूध को फिर से सैनिटाइज करना होगा।

    चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) ने कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर पीपीई किट और कीटाणुनाशक के इस्तेमाल के लिए पहले ही ट्रेन्ड किया है। अधिकारियों को अगर कोई कोरोना मरीज वोटिंग के लिए आता है तो क्या और कैसे करना है।

    मतदान के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दिन में आने वाले हर वोटर के तापमान की जांच की जाएगी। जिस किसी को भी बुखार है, उसे शाम 6 और 7 के बीच वोट देने के लिए कहा जाएगा।

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