कोरोना काल में अपने पति को खोने वाली महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की मदद देगी असम सरकार, ये महिलाएं होंगी पात्र
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कोरोना के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित हुई महिलाओं की मदद करने का ऐलान किया है।
दिसपुर, 27 जून। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कोरोना के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित हुई महिलाओं की मदद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार 5 लाख रुपये तक की पारिवारिक आय वाली ऐसी महिलाओं को 2.5 रुपये की मदद देगी, जिन्होंने कोरोना संक्रमण के चलते अपने पति को खो दिया है। उन्होंने कहा कि 'मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना' के तहत मिलने वाली इस आर्थिक सहायता का लाभ 'ओरुनोदोई' और 'विधवा पेंशन' योजनाओं के लाभार्थियों को भी दिया जाएगा।
उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'कोरोना वायरस की वजह से कई कीमती जानें चली गईं, जिससे कई परिवार संकट में आ गए। जिन महिलाओं के पति की बीमारी से मौत हुई है, उन्हें कुछ राहत देने के हमारे ईमानदार प्रयास के तहत ऐसी पात्र विधवाओं को एकमुश्त अनुदान के रूप में 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।'
कोरोना
से
मौत
प्रमाणित
होने
पर
ही
मिलेगा
लाभ
इस
योजना
का
लाभ
उन्हीं
महिलाओं
को
मिलेगा,
जिनके
पास
उनके
पति
की
मौत
कोरोना
से
होने
का
प्रमाण
होगा।
महिलाओं
के
पास
पति
की
कोरोना
से
मौत
का
जो
भी
प्रमाण
होगा
उसे
राज्य-स्तरीय
कोविड
डेथ
ऑडिट
बोर्ड
द्वारा
प्रमाणित
किया
जाना
चाहिए।
इस
योजना
का
लाभ
ऐसे
परिवारों
को
दिया
जाएगा
जिनकी
वार्षिक
आय
5
लाख
रुपये
तक
होगी।
यह भी पढ़ें: यूपी में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 222 नए केस, 45 मरीजों ने तोड़ा दम
सरकारी
कर्मचारियों
की
विधवाओं
को
नहीं
मिलेगा
लाभ
असम
सरकार
ने
कहा
है
कि
इस
योजना
का
लाभ
सरकारी
कर्मचारियों
कि
विधवाओं
को
नहीं
मिलेगा,
क्योंकि
उन्हें
सामान्य
मानदंडों
के
अनुसार
पारिवारिक
पेंशन
मिलती
है।
राज्य
में
कोरोना
से
गई
4,403
लोगों
की
जान
राष्ट्रीय
स्वास्थ्य
मिशन
(एनएचएम)
बुलेटिन
के
अनुसार,
असम
में
कोविड-19
के
कारण
कुल
4,403
लोगों
की
मौत
हुई
है।
एनएचएम
के
अनुसार
4,403
लोगों
की
मौत
के
अलावा
1,347
लोग
और
हैं
जिनकी
कोरोना
के
कारण
मौत
हुई
है,
लेकिन
चूंकि
उन्हें
अन्य
बीमारियां
भी
थीं,
इसलिए
इन
लोगों
को
कोरोना
से
होने
वाली
मौतों
में
शामिल
नहीं
किया
गया
है।