महाराष्ट्र: नवाब मलिक और देशमुख की अर्जी पर कोर्ट ने कहा - राज्यसभा चुनाव में मतदान करना मौलिक अधिकार नहीं
महाराष्ट्र: नवाब मलिक और देशमुख की अर्जी पर कोर्ट बोलीं- राज्यसभा चुनाव में मतदान करना मौलिक अधिकार नहीं
मुंबई, 08 जून: देश के अन्य राज्यों के साथ महाराष्ट्र में भी राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जेल में बंद चल रहे महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ओर मंत्री नवाब मलिक ने सेशन कोर्ट में इस चुनाव में वोट डालने के अर्जी डाली थी। लेकिन ASG ने दोनों की अर्जी ये कहते हुए इंकार कर दिया कि और सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों का हवाला देते हुए कहा- SC के कुछ आदेशों का हवाला दे रहे हैं जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा चुनाव में मतदान करना मौलिक अधिकार नहीं है।

बता दें वोट डालने की अर्जी का ईडी ने विरोध किया था। एडीशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा
दो अलग-अलग प्रकार के हालात हैं । एक प्रतिबंधात्मक और दूसरी नायायिक आदेश के कारण जेल में हैं। प्रतिबंधात्मक में आपके पास अलग-अलग वैधानिक अधिकार हैं और जेल में आपके पास सीमाओं के साथ अलग-अलग अधिकार हैं. जेल में आपको कुछ अधिकारों से वंचित किया जाता है।
अनिल देशमुख और नवाब मलिक, दोनों राकांपा नेता वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में जेल में बंद हैं और उन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट डालने जाने के लिए अस्थायी जमानत मांगी थी।












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