जिस एक्ट के तहत ED ने अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार, उसमें मुश्किल से मिलती है जमानत?

Arvind Kejriwal Arrest PMLA ACT: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार (21 मार्च) रात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया है। यह इस केस में अब तक की सबसे हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी है। सीएम केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले मौजूदा मुख्यमंत्री बन गए हैं।

सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में आप ने जमानत के लिए याचिका दायर की है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार (22 मार्च) को कभी भी सुनवाई हो सकती है।

Arvind Kejriwal Arrest PMLA ACT

लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ईडी ने केजरीवाल को जिस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, उसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती है।

PMLA के तहत केजरीवाल की हुई है गिरफ्तारी, जानिए क्या है PMLA कानून?

ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पीएमएलए एक्ट यानी Prevention of Money Laundering Act, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। इस एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी में जमानत मिलनी बहुत मुश्किल होती है।

Arvind Kejriwal Arrest

ये कानून साल 2002 में पारित हुआ और इसे 1 जुलाई को लागू किया गया था। इस कानून को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के मकसद से लाया गया था। साल 2012 पीएमएलए में संशोधन कर बैंको, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियों को भी इसके दायरे में लिया गया था।

PMLA कोर्ट में ED करेगी पेश

ईडी आज अरविंद केजरीवाल को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। ईडी पूछताछ के लिए केजरीवाल की हिरासत मांगेगी। हालांकि आप ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज सुबह 10:30 बजे के बाद कभी भी सुनवाई कर सकता है।

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