आर्टिकल 35A पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जम्मू-कश्मीर में तनाव

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले आर्टिकल 35A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज केवल वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई होनी है। जबकि इस मामले पर मुख्य याचिका पर सुनवाई 31 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 35A के कारण वहां रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया है।

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article 35A: Supreme Court hearing only BJP leader Ashwini Upadhyays plea, main hearing on August 31

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 35A को लेकर देश में काफी बहस हो रही है। इस अनुच्छेद की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है और आज इसी मामले पर बीजेपी नेता की याचिका पर सुनवाई भी होनी है। अनुच्छेद 35ए की संवैधानिकता पर दलीलों के आधार पर बहस संभव दिखाई नहीं दे रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पहले ही 35-ए को लेकर घाटी में खून-खराबे की धमकी दे चुका है। हुर्रियत नेताओं ने लगातार इस अनुच्छेद को हटाए जाने का विरोध किया है। जबकि कई संगठन इसके खिलाफ सड़कों पर भी उतरे हैं। आज भी सुनवाई को लेकर जम्मू-कश्मीर में हालात तनावपूर्ण हैं।

आर्टिकल 35ए के कारण जम्मू-कश्मीर और वहां की विधानसभा को विशेषाधिकार मिला है कि वो राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय कर सकते हैं। इसके अंतर्गत वहां की सरकार को ये अधिकार है कि वो दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दें या न दें। हालांकि इस याचिका पर सुनवाई शुरू होने में काफी अड़चनें आई हैं और बार-बार जम्मू-कश्मीर की सरकार वहां कानून-व्यवस्था का हवाला देकर इस मामले पर सुनवाई को टालने का आग्रह करती रही है।

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