
'जान से मारने की मिल रही धमकियां', जमानत के लिए SC पहुंचे मोहम्मद जुबैर, शुक्रवार को होगी सुनवाई
नई दिल्ली, 07 जुलाई: फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह-संपादक मोहम्मद जुबैर ने मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।
Recommended Video

जानिए क्या है पूरा मामला?
बता दें, हिंदू शेर सेना के सीतापुर जिलाध्यक्ष भगवान शरण ने एक जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-67 के तहत फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी। दिल्ली पुलिस ने जुबैर को ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना) तथा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान भी लगाए हैं।
मोहम्मद जुबैर को लेकर यूपी पहुंची दिल्ली पुलिस, सीतापुर से क्या है कनेक्शन की जांच में जुटी
जुबैर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा सुनवाई
मोहम्मद जुबैर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोन्जाल्विस ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुबैर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद जुबैर ने सु्प्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जमानत याचिका में उन्होंने मामले पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि मामले को सीजेआई की मंजूरी के बाद शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।