इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरिंदर कोली की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला
इलाहाबाद। निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरिंदर कोली की फांसी की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया है। सुरिंदर कोली की फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए यूडीआर नाम की सामाजिक संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

सुरिंदर कोली पर बलात्कार सहित 16 बच्चों की जघन्य हत्या का आरोप था। इससे पहले कोली मामले की फिर से सुनवाई की मांग पर प्रधान न्यायमूर्ति एचएल दत्तू, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति एसए बोबडे की पीठ ने मृत्युदंड पर दायर पुनर्विचार याचिका पर पहली बार खुली अदालत में हुई सुनवाई में करते हुए कहा था कि हम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि इस न्यायालय ने कोई गलती नहीं की है। जिसके लिए हमें उस आदेश पर पुनर्विचार करना पड़े।
गौरतलब है कि वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा था कि सुरिंदर कोली को अपने बचाव के लिए पर्याप्त कानूनी सहायता नहीं दी गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया था कि आगे से अन्य मामलों में आरोपी को विशेषज्ञता प्राप्त वकील मुहैया कराया जाए जो आरोपी के मामले को पर्याप्त समय दे सके।












Click it and Unblock the Notifications