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'UCC उद्देश्य सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है', इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का बड़ा बयान

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ. शेखर यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। रविवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लाइब्रेरी हॉल में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के विधि प्रकोष्ठ और उच्च न्यायालय इकाई के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति यादव ने कहा कि भारत में यूसीसी लंबे समय से बहस का विषय रहा है। विहिप द्वारा जारी एक प्रेस बयान के अनुसार, उन्होंने कहा, "समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों पर आधारित असमान कानूनी प्रणालियों को समाप्त करके सामाजिक समरसता, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है।"

Allahabad HC Judge

न्यायमूर्ति डॉ. शेखर यादव ने समझाया क्या है 'समान नागरिक संहिता'

न्यायमूर्ति यादव ने कहा, "समान नागरिक संहिता एक समान कानून को संदर्भित करती है जो विवाह, विरासत, तलाक, गोद लेने आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होती है।"

न्यायाधीश ने कहा, "समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करना है जो वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के भीतर व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करते हैं। इसका लक्ष्य न केवल समुदायों के बीच, बल्कि एक समुदाय के भीतर भी कानूनों की एकरूपता सुनिश्चित करना है।"

मुख्य अतिथि विहिप के राष्ट्रीय सह-संयोजक अभिषेक आत्रेय ने वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में बात की। उन्होंने यह भी कहा, "बांग्लादेश दूसरा कश्मीर जैसा दिखता है। अपनी पहचान की रक्षा के लिए हम सभी को एकजुट रहना होगा।" इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वी पी श्रीवास्तव ने 'धर्मांतरण - कारण और निवारण' विषय पर अपने अनुभव साझा किए।

इस सम्मेलन में जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, प्रयागराज, कौशाम्बी, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर और वाराणसी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस साल 13 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे 7 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा ने पारित कर दिया। इसके साथ ही यह स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया।

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