एयरसेल-मैक्सिस डील: चिदंबरम और बेटे कार्ति को कोर्ट से राहत, 7 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली: एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई है। मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर 7 अगस्त तक रोक लगा दी है। पिछले ईडी ने इसी मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। जबकि ईडी ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट देते हुए इस रोक का विरोध किया है।
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प्रवर्तन निदेशालय ने रिपोर्ट में कहा है, एजेंसी एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अग्रिम जमानत के बाद मामले में सच तक पहुंचना संभव नहीं होगा। इसके पहले एयरसेल-मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ईडी के सामने पेश हुए थे। बुधवार को सीबीआई ने भी चिदंबरम से 4 घंटे तक पूछताछ की थी। सूत्रों ने बताया था कि एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश की मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
चिदंबरम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की 305 करोड़ रुपये की मंजूरी के संबंध में कथित भूमिका के लिए जांच एजेंसियों के दायरे में हैं। सीबीआई ने वर्ष 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी से मिली मंजूरी में कथित अनियमितता के लिए पिछले साल 15 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी।
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