CBI चीफ आलोक वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें
नई दिल्ली। सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों के बीच खड़ हुए विवाद के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनके पद से हटाते हुए उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था, उसके बाद आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को एक बार फिर से सीबीआई डायरेक्टर के पद पर बहाल कर दिया है। हालांकि इस बहाली के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा पर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई आज अवकाश पर हैं इस वजह से उनकी जगह पर जस्टिस एसके कौल ने इस मामले में फैसला सुनाया है। सीबीआई मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातों पर आइए डालते हैं एक नजर।
नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे
1-सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए आलोक वर्मा को उनके पद पर फिर से बहाल कर दिया है।
2- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 75 दिनों के बाद आलोक वर्मा की एक बार फिर से सीबीआई में वापसी हुई है, लेकिन वह कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे।
केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन रद्द
3- केंद्र सरकार द्वारा आलोक वर्मा को लेकर 23 अक्टूबर 2018 के बाद के सभी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। लिहाजा सरकार ने आलोक वर्मा को लेकर जो भी नोटिफिकेशन जारी किए थे उसे रद्द कर कर दिया गया है।
4- फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलोक वर्मा को हटाने से पहले सिलेक्ट कमिटी, पीएम और नेता प्रतिपक्ष से सहमति लेनी चाहिए थी।
चयन समिति करे विचार
5-सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि चयन समिति तथ्यों के आधार पर विचार करे। गौर करने वाली बात है कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा का कार्यकाल जनवरी के अंत तक है। ऐसे में अब महज कुछ दिनों तक ही आलोक वर्मा अपने पद पर रह सकते हैं।
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