Umar Khalid और Sharjeel Imam को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
Umar Khalid Sharjeel Imam bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में एक्टिविस्ट्स और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और शालिंदर कौर की पीठ ने सभी की याचिकाओं को ठुकरा दिया। अदालत का यह फैसला लंबे समय से लंबित चल रही याचिकाओं पर आया है। वहीं, वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

किन-किन की जमानत याचिका खारिज हुई?
जिन आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज किया गया, उनमें उमर खालिद और शरजील इमाम के अलावा मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, आतहर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा शामिल हैं। इससे पहले, इसी मामले में एक अन्य आरोपी तसलीम अहमद की जमानत याचिका भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।
पुलिस का आरोप 'हिंसा के मास्टरमाइंड'
दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये सभी आरोपी फरवरी 2020 में हुए दंगों की बड़ी साजिश का हिस्सा थे। पुलिस ने उमर खालिद और शरजील इमाम पर आरोप लगाया है कि वे दंगों के मास्टरमाइंड थे और उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शनों के बहाने हिंसा की योजना बनाई। पुलिस ने कहा कि इन आरोपियों की भूमिका सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं थी, बल्कि हिंसा को भड़काने और उसे संगठित करने में भी अहम थी।
उमर खालिद को 2020 में किया गया था गिरफ्तार
उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में ही हैं। पिछले साल दिसंबर में उन्हें परिवार में शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत जरूर दी गई थी, लेकिन इसके अलावा उनकी सभी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।
क्या था मामला?
फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए थे। इस हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने व्यापक जांच करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत गंभीर धाराएं लगाईं।
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