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महिला ने किया महिला का रेप, धारा 377 के तहत हुई गिरफ्तार

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नई दिल्‍ली। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 377 के तहत एक महिला को दूसरी महिला के साथ बलात्‍कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिकता को मान्‍यता देने के बाद देश में इस तरह का यह पहला मामला है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि महिला ने बेल्‍ट के माध्‍यम से एक कृत्रिम पुरुष जननांग को कमर से बांध लिया और फिर जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाए। आरोपी महिला का नाम शिवानी है और उसे आज ही कोर्ट में पेश किया गया।

महिला ने किया महिला का रेप, धारा 377 के तहत हुई गिरफ्तार

कोर्ट में पेश होने के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए शिवानी को कस्‍टडी में लिया है। शिवानी को न्‍यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि धारा 164 के तहत मजिस्‍ट्रेट के सामने बयान के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। खबरों के मुताबिक पुलिस ने पहले इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं किया लेकिन बाद में उसके पीड़िता के बयान के आधार पर धारा 377 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। इसके अनुसार आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अब अपराध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, एएम खानविल्कर, डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संवैधानिक पीठ ने इस मसले पर सुनवाई की।

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English summary
Delhi police have arrested a woman on charges of raping another woman under Section 377 of the Indian Penal Code, making it the first such development in India ever, especially after the Supreme Court decriminalised same sex relations in September last year.
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