हिमाचल: ISIS आतंकी आबिद को अदालत ने 5 साल की सुनाई सजा
हिमाचल में पकड़े गये आईएसआईएस के आतंकी आबिद को विशेष अदालत ने आज सजा सुनाई। कोर्ट ने आबिद को पांच साल जेल के साथ 50 हजार रुपये आर्थिक दंड लगाया है।
शिमला। हिमाचल में पकड़े गये आईएसआईएस के आतंकी आबिद को विशेष अदालत ने आज सजा सुनाई। कोर्ट ने आबिद को पांच साल जेल के साथ 50 हजार रुपये आर्थिक दंड लगाया है। कर्नाटक के रहने वाले आबिद खान को यह सजा आईएसआईएस के लिए स्लीपर सेल के रूप में कार्य करने के आरोप साबित होने पर सुनाई गई है।
आबिद ने कबूला जुर्म
शिमला की कांडा जेल से आबिद को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में सुनवाई के लिये लाया गया। अदालत के आसपास भी सुरक्षा के इंतजाम थे। बताया जा रहा है कि सजा सुनाए जाने से पहले उसने सारे आरोप कबूल कर लिए थे। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले आबिद को एनआईए की टीम ने बीते साल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से पकड़ा था। आबिद यहां एक चर्च में पॉल नाम से रह रहा था। आबिद इंटरनेट के माध्यम से आईआसआईएस के संपर्क में था और कई जानकारियां उन्हें दे रहा था। एनआईए के रडार में आने के बाद उनकी टीम कुल्लू पहुंची और पिछले वर्ष 17 दिसंबर को उसे धर दबोचा।
जांच में सहयोग देने पर सजा में मिली छूट
पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने जानकारी दी कि एनआईए ने कोर्ट में दलील दी कि आबिद ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग दिया है और इसकी मदद से वे कई अहम जानकारी जुटाने में सफल रहे हैं। इसके साथ-साथ इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है कि वह आईएसआईएस का सदस्य था और वह सीरिया जाना चाहता था, लेकिन वह जा नहीं पाया था। आबिद को फिलहाल शिमला की कांडा जेल में रखा गया है। आबिद खान ने कोर्ट से आग्रह किया कि उसे कर्नाटक शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वह वहां का रहने वाला हैं और उसके माता पिता बुजुर्ग हैं। कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया है।
ऐसे हुआ था गिरफ्तार
23 साल का आबिद खान पहले बेंगलुरु में काम करता था। लेकिन बंजार की चर्च में पॉल नाम से रह रहा था। आबिद के कब्जे से एक लैपटाप भी बरामद किया गया था। दरअसल एनआईए ने आबिद के साथियों को पहले दिल्ली से पकड़ा था जिनसे पुछताछ करने पर आबिद का नाम सामने आया था। पुलिस के मुताबिक़ आबिद आईएसआईएस का हमदर्द और ऑपरेटिव है। ये भी सामने आया है कि आबिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ दूसरे ऑपरेटिव के संपर्क में था।