पंपलेट और पोस्टर पर प्रकाशक और प्रकाशन करवाने वाले का नाम होना जरूरी, निर्वाचन विभाग ने दिए यह निर्देश
Haryana News: हरियाणा के करनाल के उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 और करनाल विधानसभा उप चुनाव के दौरान प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने के लिए पोस्टर या पंपलेट पर प्रकाशक, प्रकाशन करवाने वाले का नाम तथा प्रतियों की संख्या छपी होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन विभाग, निर्वाचन आयोग सहित जिला प्रशासन की ओर से चुनाव खर्च के विवरण पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। इसलिए प्रिंटिंग प्रेस संचालक एनेक्सचर फॉर्म वन और बी भरकर यह स्पष्ट करेंगे कि प्रचार की सामग्री किस प्रैस से छपवाई गई और इस सामग्री को छपवाने वाला कौन है। साथ ही कितनी प्रतियां छापी गई है। यह ब्यौरा भी प्रेस संचालकों को देना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार की सामग्री को प्रकाशित करने से पहले प्रेस संचालक इस बात की जांच कर लें कि प्रचार सामग्री की भाषा और विषयवस्तु में कोई आपत्तिजनक शब्द तो नहीं है। प्रचार सामग्री की भाषा किसी व्यक्ति या दल के प्रति अपमानजनक नहीं होनी चाहिए। यदि इस बारे कोई शिकायत पाई गई तो प्रकाशन करवाने वाले तथा प्रकाशक दोनों के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127-ए के तहत कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने बताया कि हैंडबिल, पंपलेट, पोस्टर, बैनर इत्यादि छापने का पूर्ण विवरण प्रेस संचालक अपने पास रखेंगे। इसे निर्वाचन विभाग की ओर से कभी भी मांगा जा सकता है। चुनाव प्रचार सामग्री के छापने पर पूरी जिम्मेदारी प्रकाशक तथा प्रकाशन करवाने वाले की रहेगी। इस कार्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता का ध्यान रखें।












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