हरियाणा चुनाव से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल, एक महीने के अंदर दूसरी बार जेल से बाहर
हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक तीन दिन पहले, राज्य सरकार ने बुधवार को विवादास्पद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल पर रिहा कर दिया है। राम रहीम को 20 दिनों की पैरोल दी गई है। उन्हें रोहतक जेल से सुबह 6:30 बजे रिहा किया गया।
मुख्य सचिव के कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अनुराग रस्तोगी ने फाइल को आगे की कार्रवाई के लिए डीजीपी (जेल) मुहम्मद अकील को भेज दिया था। जबकि सरकार ने पहले ही फाइल को मंजूरी दे दी थी।
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कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव आयोग (EC) और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पंकज अग्रवाल को पैरोल के खिलाफ एक और शिकायत भेजी। कांग्रेस ने यह तर्क दिया कि चुनाव के करीब राम रहीम की रिहाई मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। कांग्रेस ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है।
शुक्रवार को, जेल विभाग ने हरियाणा ईसी को उसके सीईओ के माध्यम से 20 दिन की पैरोल के लिए डेरा प्रमुख द्वारा मांगी गई आवेदन पर निर्णय पर परामर्श करने के लिए संदेश भेजा था। सीईओ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से पूछा था कि जब आदर्श आचार संहिता लागू है तो पैरोल देने के मजबूर करने वाले परिस्थितियों की व्याख्या करें।
एक महीने के भीतर दोबारा पैरोल पर बाहर आए राम रहीम
सोमवार को, सीईओ ने फाइल को मंजूरी दे दी और राज्य सरकार को सूचित किया कि वह उनकी रिहाई पर विचार कर सकती है। पैरोल आवेदन डेरा प्रमुख के रोहतक की सुनारिया जेल में अपनी छुट्टी पूरी करने के बाद लौटने के एक महीने के भीतर आया था।
बलात्कार के मामले से सजा काट रहे राम रहीम
डेरा प्रमुख दो साध्वियों के बलात्कार और पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा काट रहे हैं। पहले भी, डेरा प्रमुख विशेष अवसरों या चुनावी राजनीति से जुड़े समय पर जमानत पर रिहा किए गए थे। डेरा का एक राजनीतिक विंग भी है और व्यक्ति या पार्टी को समर्थन देने का उसका निर्णय मतदान पैटर्न पर प्रभावशाली माना जाता है।
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