हरियाणा में इन फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बीमा कराएगी सरकार, 31 जुलाई लास्ट डेट

चंडीगढ़। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की कई फसलों का बीमा किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कहा है कि, फसल का बीमा करवाने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 2021 है। योजना के तहत वर्ष 2021 के दौरान खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास तथा रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी आदि फसलों का बीमा किया जाएगा।

In Haryana, government will insure these crops with pradhan mantri fasal bima yojana , 31 July Last Date

किस फसल के लिए कितना प्रीमियम देना होगा?
इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों को धान के लिए प्रति एकड़ 713.99 रुपये, बाजरा के लिए 335.99 रुपये, मक्का के लिए 356.99 रुपये और कपास के लिए 1732.50 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। इसी तरह, रबी फसलों में किसानों को गेहूं के लिए प्रति एकड़ 409.50 रुपये, जौ के लिए 267.75 रुपये, सरसों के लिए 275.63 रुपये, चना के लिए 204.75 रुपये और सूरजमुखी के लिए 267.75 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा।

किसानों के लिए स्वैच्छिक है योजना
यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे 24 जुलाई, 2021 तक अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर (ऑप्ट-आउट) हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय सीमा तक सम्बन्धित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे। सरकार का यह भी कहना है कि, गैर-ऋणी किसान ग्राहक सेवा केन्द्र या बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है।

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पहले से नियोजित फसल बदलने को क्या करना होगा?
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि, यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अंतिम तारीख से कम से कम दो दिन पहले यानी 29 जुलाई तक फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा। उन्होंने कहा कि, सरकार द्वारा इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी व सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं, जो केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही काम देखते हैं। बीमा कंपनियों ने भी किसानों की सहायता के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर अपने कर्मचारी नियुक्त किए हैं।

इस पोर्टल पर जान सकेंगे और ज्यादा
इस योजना से जुड़ी किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए राज्य व जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का भी गठन किया गया है। इस बारे में और जानकारी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण कल्याण विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 18001802117 पर अथवा अपनी बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, योजना के बारे में www.agriharyana.gov.in पर भी देख सकते हैं।

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