MP News: जज की कार छीनने वाले छात्रों को हाइकोर्ट से मिली जमानत, CM मोहन यादव और शिवराज ने की था माफी की मांग
Gwalior News: जज की कार छीनने वाले छात्रों को हाइकोर्ट ने जमानत दे दी है। छात्रों की याचिका पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई की गई। झांसी के पीके यूनिवर्सिटी के कुलपति रणजीत सिंह यादव की जानt बचाने के लिए हाई कोर्ट जज की कार छीनने के मामले में छात्रों को गिरफ्तार किया गया था।
छात्रों की जमानत याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले उनकी जमानत याचिका सेशन कोर्ट से रद्द कर दी गई थी। उधर छात्रों पर डकैती की एफआइआर कर इन्हें गिरफ्तार करने को लेकर छात्र संगठनों से लेकर शिक्षक तक इनके समर्थन में उतर आए थे।

हिमांशु और सुकृत शर्मा को पड़ाव पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल
इस मामले में छात्र हिमांशु और सुकृत शर्मा को पड़ाव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि तबीयत खराब होने के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। छात्रों को जमानत देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जमानत याचिका लगाई गई थी।इसे सेशन कोर्ट ने इस तर्क के साथ खारिज कर दिया था कि किसी की मदद के लिए बल प्रयोग नहीं किया जा सकता।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी छात्रों के समर्थन में आए
इस मामले में छात्रों के समर्थन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी आए थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को इस मामले में जांच के आदेश दिए थे।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चला रहा था चरणवद्द आंदोलन
आपको बता दें कि छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा था जो केवल ग्वालियर ही नहीं बल्कि भोपाल तक पहुंचा था। छात्रों ने इस मामले में पुलिस कार्रवाई को पूरी तरह गलत बताया है और मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए गिरफ्तार किए गए छात्रों की रिहाई की मांग की गई थी।












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