Triple Talaq In Gwalior: तलाक-तलाक तलाक, गुजरात से फोन पर पत्नी को सुनाते हुए पति ने तोड़ दी 9 साल पुरानी शादी

Triple Talaq In Gwalior: 12 मई को आमिर ने पत्नी को फोन पर तीन बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया। पीड़िता के पिता ने बताया है कि उन्होंने शादी के वक्त आमिर को सब कुछ दिया। बाबजूद इसके आमिर दहेज़ मांगता रहा।

Triple Talaq In Gwalior

Triple Talaq In Gwalior: मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में शादी के 9 साल बाद पति ने पत्नी को फोन पर तीन तलाक दे दिया। शौहर आमिर खान ने गुजरात से फोन लगाकर ग्वालियर में बैठी पत्नी को तीन तलाक दे दिया।

नव वर्ष पहले की शादी महज नव सेकेंड में आरोपी शौहर ने तोड़ दी। इसके बाद परेशान पत्नी ने ग्वालियर पुलिस से तीन तलाक की शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत के बाद घटना में कार्रवाई का विश्वास दिलाया है।

दरअसल, ग्वालियर सिंधी बस्ती क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की का निकाह नव साल पहले ग्वालियर के अवाडपुरा में रहने वाले इंजीनियर आमिर खान के साथ हुआ था।

15 मई 2014 को हुए निकाह के समय लड़की के परिजन कर्ज लेकर एक मोटरसाइकिल और घर जरूरत का सामान दिया था। शादी के बाद पति बीवी को लेकर पानीपत चला गया था। निकाह के 2 वर्ष बाद एक बेटा हुआ। लगभग 2 वर्ष पहले आमिर का तबादला जयपुर और फिर गुजरात के जामनगर में हो गया था।

गुजरात जाने के बाद आमिर किसी दूसरी युवती के प्यार में पड़ गया। फिर घर में बीवी और बच्चे के साथ मारपीट करने लगा। साथ ही दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। कोविड-19 में आमिर अपनी प्रेमिका के साथ ही रहने लगा। लगभग 6 माह पहले आमिर ग्वालियर आकर बीवी को मायके में छोड़ गया। मायके में बैठी पत्नी अपने पति से खुद और बच्चे को ले जाने की मिन्नतें करने लगी। लेकिन आमिर ने साफ मना कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि 12 मई को शौहर आमिर ने फोन पर उसे तीन तलाक दे दिया।

पीड़िता के पिता ने जानकारी दी गई उन्होंने शादी के समय आमिर को सबकुछ दिया। कर्ज लेकर अमीर के लिए मोटरसाइकिल खरीदी। लेकिन आमिर और दहेज मांगता रहा। बेटी को अब उसने फोन पर तीन तलाक दे दिया है। पिता ने जानकारी दी कि उसे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। पीड़िता और उसके पिता की दुखद शिकायत सुनने के बाद ग्वालियर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने माधौगंज थाना को तत्काल जांच करने के निर्देश दिए हैं। तीन तलाक के इस घटना को सुलझाने के लिए पुलिस ने सबसे काउंसिल कराने की बात कही है।इससे नहीं सुलझा तो आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है।

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